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प्रशासकों की समिति ने सुप्रीम कोर्ट को BCCI के संविधान का मसौदा सौंपा

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (CRICKETNMORE)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बताया कि प्रशासकों की समिति (सीओए) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संविधान का मसौदा पेश कर दिया है। इस मसौदे में सुप्रीम क्रिकेट संगठन में संगठनात्मक सुधारों पर

Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma October 30, 2017 • 20:13 PM
CoA has submitted the draft constitution of BCCI to Supreme Court
CoA has submitted the draft constitution of BCCI to Supreme Court ()
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नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (CRICKETNMORE)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बताया कि प्रशासकों की समिति (सीओए) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संविधान का मसौदा पेश कर दिया है। इस मसौदे में सुप्रीम क्रिकेट संगठन में संगठनात्मक सुधारों पर न्यायमूर्ति लोधा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है।

पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय की अध्यक्षता में कोर्ट ने सीएओ की नियुक्ति की, जो वर्तमान में देश में क्रिकेट की सभी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इसमें अभी दो सदस्य शामिल हैं।

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एमीकस कुरीय गोपाल सुब्रह्मण्यम ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी.वाए.चंद्रचूड़ की पीठ से कहा कि सीओए की ओर से तैयार मसौदा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लोढ़ा समिति की सभी सिफारिशें शामिल हैं। 

सुब्रह्मण्यम ने कोर्ट को यह जानकारी भी दी कि सीओए के संचालन में बीसीसीआई की आमदनी में शानदार इजाफा हुआ है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितम्बर को बीसीसीआई तथा इसके संकाय सदस्यों को सीओए द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर अपनी प्रतिक्रिया देने का आदेश दिया था। 

कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई और उसके राज्य सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को देखने के बाद सीओए अपना अंतिम संविधान मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करेगा और इसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। 

शीर्ष कोर्ट ने 23 अगस्त को सीओए से लोढ़ा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई के नए संविधान का मसौदा तैयार करने को कहा था। 

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान के मसौदे के लिए उसके 18 जुलाई, 2016 और 24 जुलाई, 2017 के फैसले को आधार बनाया जाए, जिसमें उसने एक राज्य एक वोट, चयनसमिति के सदस्यों की तादाद और रेलवे, सर्विसेज, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जैसे सहयोगी सदस्यों के ओहदे के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। 

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इसके साथ यह भी कहा गया था कि चूंकि संविधान के मसौदे पर अंतिम फैसला कोर्ट को लेना है, इसलिए बीसीसीआई को आम बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने सोमवार को कार्यकारी अध्यक्ष सी.के. खन्ना, कार्यकारी सचिव अमितभा चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी की उपस्थिति को भी नजरअंदाज किया। 

शीर्ष कोर्ट ने 21 सितम्बर को अपने आदेश में 30 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के लिए खन्ना, अमिताभ चौधरी और अनिरुद्ध को 30 अक्टूबर को उपस्थित रहने कहा था। कोर्ट ने 23 अगस्त को सुनवाई के दौरान बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष सी.के. खन्ना, कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को आड़े हाथों लिया था। 

कोर्ट ने इन सभी से साफ लहजे में कहा था कि ये लोढ़ा समिति की सिफारिशों का लागू करने में सहोयग करें अन्याथ इसके परिणाम इनको भुगतने होंगे।


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