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सिल्वर मेडल या निराशा, विनेश की किस्मत का आज होगा फैसला

Sole Arbitrator: पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 7 अगस्त को हुए फाइनल वाली सुबह डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था। विनेश का वजन 50 किलोग्राम कैटेगरी में तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया और यही उनकी अयोग्यता का कारण था, लेकिन विनेश ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के सामने दलील रखी।

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IANS News
By IANS News August 13, 2024 • 13:02 PM
CAS gives Sole Arbitrator more time to give verdict in Vinesh Phogat case
CAS gives Sole Arbitrator more time to give verdict in Vinesh Phogat case (Image Source: IANS)

Sole Arbitrator: पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 7 अगस्त को हुए फाइनल वाली सुबह डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था। विनेश का वजन 50 किलोग्राम कैटेगरी में तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया और यही उनकी अयोग्यता का कारण था, लेकिन विनेश ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के सामने दलील रखी।

विनेश समेत पूरा देश इस अपील के फैसले का इंतजार कर रहा है लेकिन अब तक सिर्फ 'तारीख पर तारीख' ही मिली है। पहले इस पर फैसला ओलंपिक खत्म होने के बाद आना था, वहीं अब ये फैसला गेम्स के खत्म होने के 2 दिन बाद आएगा और वो दिन है 13 अगस्त। आज (13 अगस्त) देर रात तक ये साफ हो जाएगा कि विनेश को मेडल मिलेगा या नहीं।

विनेश की हक की लड़ाई पर सुनवाई भी हुई और अब कई बार फैसला टलने के बाद मंगलवार 13 अगस्त को कोर्ट अंतिम निर्णय सुनाएगा। पैनल पहले ही पक्षों को सुन चुका है, जिन्हें सुनवाई से पहले अपनी विस्तृत कानूनी दलीलें दाखिल करने और फिर मौखिक दलीलें पेश करने का अवसर दिया गया था।

विनेश की ये मांग इस आधार पर है कि उन्होंने एक दिन पहले सेमीफाइनल समेत अपने तीनों मुकाबले 50 किलोग्राम के तय वजन सीमा के अंदर रहकर खेले थे और तीनों में जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई थी। वो फाइनल वाले दिन ही वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाई गईं थी और इसलिए उन्हें सिर्फ फाइनल से ही डिस्क्वालिफाई किया जाना चाहिए, न कि पूरे इवेंट से।

विनेश की हक की लड़ाई पर सुनवाई भी हुई और अब कई बार फैसला टलने के बाद मंगलवार 13 अगस्त को कोर्ट अंतिम निर्णय सुनाएगा। पैनल पहले ही पक्षों को सुन चुका है, जिन्हें सुनवाई से पहले अपनी विस्तृत कानूनी दलीलें दाखिल करने और फिर मौखिक दलीलें पेश करने का अवसर दिया गया था।

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Article Source: IANS


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