हितों के टकराव मामले में वेंगसरकर, शुक्ला निर्दोष : बीसीसीआई लोकपाल

Updated: Thu, Jul 14 2016 23:41 IST

मुंबई, 14 जुलाई (CRICKETNMORE): भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की गवर्निग काउंसिल के चेयरमैन राजीव शुक्ला को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आंतरिक लोकपाल ने गुरुवार को हितों के टकराव के मामले में दोष मुक्त कर दिया। हालांकि राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुके प्रवीण आमरे और कर्नाटक के पूर्व स्पिन गेंदबाज रघुराम भट को हितों के टकराव का दोषी करार दिया गया।

मुंबई के पूर्व बल्लेबाज और मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) की प्रबंध समिति के सदस्य आमरे को लोकपाल की ओर से दर्ज शिकायत में हितों के टकराव का दोषी पाया गया है। आमरे आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स की जूनियर टीम के सहायक प्रशिक्षक भी हैं।

बीसीसीआई के आंतरिक लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए. पी. शाह ने इससे पहले कहा था कि आमरे हितों के टकराव से जुड़े किसी मामले में संलिप्त नहीं हैं।

बीसीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति शाह ने अपनी जांच में अंतत: पाया कि बीसीसीआई के नियमों के अंतर्गत आमरे हितों के टकराव के दोषी हैं, क्योंकि बीसीसीआई के नियमों के तहत बीसीसीआई की किसी इकाई में किसी प्रशासनिक पद पर रहते हुए या किसी प्रबंध समिति का सदस्य रहते हुए आईपीएल के किसी फ्रेंचाइजी से नहीं जुड़ा जा सकता।

न्यायमूर्ति शाह ने अपने आदेश में कहा है, "आमरे को एक प्रशासनिक पद पर रहते हुए आईपीएल की फ्रेंचाइजी में कोच का पद नहीं स्वीकार करना चाहिए था।"

उन्होंने बीसीसीआई को आमरे के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।

एजेंसी

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