नई दिल्ली, 7 नवंबर (CRICKETNMORE)| दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) द्वारा उन तीन चयनकर्ताओं के हटाए जाने पर रोक लगा दी है, जिन्हें न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल द्वारा गठित समिति ने नियुक्त किया था। गौरतलब है कि अदालत ने पिछले वर्ष डीडीसीए की कार्यप्रणाली में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए मुकुल मुद्गल की नियुक्ति की थी।
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न्यायाधीश एस. रवींद्र भट और न्यायाधीश दीपा शर्मा की खंडपीठ ने हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल के निर्देश पर चुने गए चयनकर्ताओं को हटाने के लिए डीडीसीए को फटकार लगाई।
डीडीसीए के फैसले के खिलाफ अदालत में दायर अपनी याचिका में न्यायमूर्ति मुद्गल ने कहा कि चूंकि उन्हें डीडीसीए की कार्यप्रणाली की देखरेख के लिए हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए डीडीसीए की यह कार्रवाई अदालत के आदेश की अवमानना है।