बीसीसीआई को विस्तृत हलफनामा देने का आदेश
चेन्नई, 27 अगस्त)| मद्रास उच्च न्यायालय ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और बिहार क्रिकेट संघ को नोटिस जारी कर विस्तृत हलफनामा
चेन्नई, 27 अगस्त)| मद्रास उच्च न्यायालय ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और बिहार क्रिकेट संघ को नोटिस जारी कर विस्तृत हलफनामा पेश करने के लिए कहा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा समिति द्वारा अपने ऊपर लगाए गए दो वर्ष के प्रतिबंध पर रोक लगाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने यह याचिका दायर की है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 23 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। लोढ़ा समिति ने टीम अधिकारियों के सट्टेबाजी में संलिप्त पाए जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीमों को आईपीएल से दो वर्ष के लिए निलंबित करने की सिफारिश की थी।
लोढ़ा समिति ने इसके अलावा सट्टेबाजी के दोषी पाए गए टीम अधिकारियों गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया।
चेन्नई सुपर किंग्स के मुताबिक न तो फ्रेंचाइजी प्रबंधन का कोई अधिकारी और न ही कोई खिलाड़ी सट्टेबाजी या मैच फिक्सिंग में संलिप्त पाया गया और मयप्पन इंडिया सीमेंट्स में शेयरधारक भी नहीं हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स ने यह भी दावा किया है कि मयप्पन टीम प्रबंधन में भी शामिल नहीं थे।
(आईएएनएस
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