एन श्रीनिवासन को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हितों के टकराव से जुड़ी याचिका खारिज

Updated: Thu, Feb 05 2015 07:09 IST

मुंबई, 11 नवंबर (हि.स.) । बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने सितंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट में एन श्रीनिवासन के विरुद्ध हितों के टकराव से जुड़ी एक याचिका दायर की थी, और मांग की थी कि बीसीसीआई के नियमों-विनियमों की समीक्षा किए जाने के लिए एक स्वतंत्र गवर्नेंस रिव्यू कमेटी नियुक्त की जाए।

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि एन श्रीनिवासन सहित कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हाल ही में बीसीसीआई का इस्तेमाल एक माध्यम की तरह किया गया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया कि इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कथित रूप से बीसीसीआई के नियमों-विनियमों से भी छेड़छाड़ की गई।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनील/अनूप

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