गोवा क्रिकेट संघ का चुनाव 28 जून को : सुप्रीम कोर्ट

Updated: Fri, Jun 26 2015 13:31 IST

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून (रविवार) को गोवा क्रिकेट संघ (जीसीए) के चुनाव में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने हालांकि निर्देश दिए हैं कि चुनाव के नतीजे अभी घोषित नहीं किए जाए और इसे बंद लिफाफे में ही रखा जाए। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने आदेश दिया कि जीसीए अपने अध्यक्ष और प्रबंधन समिति का चुनाव अपने तय समय 28 जून को ही कराए। 

सुप्रीम कोर्ट य ने साथ ही जीसीए के पुराने प्रबंधन समिति को निर्देश दिया है कि वे अपना कार्य पहले की तरह जारी रखें। कोर्ट के आदेश के अनुसार वे हालांकि आर्थिक या अन्य बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं।

जीसीए ने गुरुवार को बंबई हाई कोर्ट के गोवा बेंच के एक आदेश को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गोवा बेंच ने दरअसल बंबंई हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए. पी. लावांडे की अध्यक्षता में वरिष्ठ वकील नितिन सरदेसाई और रजनीकांत लावांडिस की तीन सदस्यीय एक नई चुनाल समिति के गठन का आदेश दिया था।

रजनीकांत जीसीए द्वारा पूर्व में गठित तीन सदस्यीय चुनाव समिति के सदस्यों में भी शामिल थे। हाई कोर्ट ने चुनाव को एकतरफा बनाने की कोशिशों की अटकलों को देखते हुए और निष्पक्ष चुनाव के लिए पहले की चुनाव समिति को बर्खास्त कर नई समिति का गठन किया था।

गौरतलब है कि कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख के एक दिन बाद 13 जून को अपना अपना नामांकन दाखिल किया। इस पर भी नई चुनाव समिति को फैसला लेना है। 

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