भारतीय क्रिकेटर्स जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं या कोई टूर्नामेंट जीतते हैं, तो अक्सर उन्हें कार, बाइक, या अन्य महंगे तोहफे दिए जाते हैं। ये उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना के रूप में किया जाता है। 2025 एशिया कप में जब अभिषेक शर्मा को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया, तो उन्हें एक लक्ज़री Haval H9 SUV उपहार में दी गई। हालांकि, ऐसे शानदार गिफ्ट्स जितने आकर्षक होते हैं, उतने ही टैक्स से मुक्त नहीं होते।
ऐसे में एक सवाल तो हर क्रिकेट फैन के मन में घूमता होगा कि आखिर क्रिकेटर्स को इन लक्जरी गिफ्ट्स पर कितना टैक्स देना पड़ता है? तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब हम देते हैं। भारतीय आयकर कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी गैर-रिश्तेदार से कोई महंगा उपहार प्राप्त करता है, तो उस उपहार की बाज़ार कीमत को उस व्यक्ति की कर योग्य आय में जोड़ा जाता है।
ये नियम आयकर अधिनियम, 1961 में स्पष्ट रूप से दर्ज है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई खिलाड़ी किसी ब्रांड, कंपनी, उद्योगपति या फैन से उपहार पाता है, तो उसे उस उपहार पर टैक्स देना होगा। हालांकि, माता-पिता, भाई-बहन, या जीवनसाथी जैसे करीबी रिश्तेदारों से मिले उपहार पर टैक्स नहीं लगता। अधिकतर क्रिकेटर भारत में 30% की उच्चतम टैक्स स्लैब में आते हैं। इसके साथ-साथ 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर भी लगता है, जिससे कुल टैक्स दर लगभग 31.2% हो जाती है।