दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें सरकारी प्रसारणकर्ताओं दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को आधिकारिक भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के रूप में मनमाने और भ्रामक चित्रण को चुनौती दी गई थी।
न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले से सवाल किया। "क्या आप कह रहे हैं कि यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? जो टीम हर जगह जाकर खेल रही है, वे उसे गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं? बीसीसीआई को भूल जाइए। अगर दूरदर्शन या कोई अन्य प्राधिकरण इसे टीम इंडिया के रूप में प्रस्तुत करता है, तो क्या यह टीम इंडिया नहीं है?"
पीठ ने कहा, "क्या आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नियमों से अवगत हैं? क्या आप ओलंपिक चार्टर से अवगत हैं? ओलंपिक आंदोलन से? क्या आप जानते हैं कि अतीत में, जहां भी खेलों में सरकारी हस्तक्षेप हुआ है, आईओसी ने कड़ी कार्रवाई की है?"