India Wins T20 World Cup: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स साइट्स को निर्देश जारी करेगा कि वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर के नाम और तस्वीरों का बिना अनुमति इस्तेमाल कर बनाए गए ऑनलाइन कंटेंट को हटाएं।
जस्टिस ज्योति सिंह की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि मेटा और गूगल समेत टेक प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए जाएंगे कि वे गंभीर की ओर से बताए गए आपत्तिजनक लिंक्स को हटा दें और ऐसे कंटेंट को अपलोड करने वाली संस्थाओं की जानकारी दें।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को भी सुरक्षा देते हुए उनकी सहमति के बिना ऑनलाइन चल रहे आपत्तिजनक पोस्ट और कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान, गंभीर की ओर से यह दलील दी गई कि उनके नाम, आवाज और तस्वीरों का बिना इजाजत के कमर्शियल मकसदों के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स और डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है।