Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि चाहे भारत हो या विदेश, शक्तिशाली राजनेता ने कई मौकों पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया।
आईएएनएस द्वारा देखी गई 1599 पन्नों की चार्जशीट में 2016 में मंगोलिया के एक होटल के भोजन क्षेत्र में हुई "अनुचित यौन संपर्क" की एक विशिष्ट घटना पर प्रकाश डाला गया है। दो गवाहों ने पीड़िता के बयान का समर्थन करते हुए पुष्टि की कि उन्होंने सिंह द्वारा किए गए कथित कृत्य को देखा था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत। इस प्रकार आरोप पत्र में दावा किया गया है कि सिंह ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत अपराध किया है, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल से संबंधित है।