केंद्र सरकार ने खेल संगठनों को बेहतर और पारदर्शी ढंग से चलाने के लिए नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत खिलाड़ियों को फैसलों में जगह मिलेगी, महासभा व कार्यकारी समिति की स्पष्ट संरचना तय होगी, चुनाव की प्रक्रिया तय होगी और अयोग्य व्यक्तियों को सदस्य बनने से रोका जाएगा, जिससे खेल प्रशासन मजबूत होगा।
नियमों में राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के लिए प्रावधानों की रूपरेखा भी दी गई है और राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ संबद्ध इकाइयों के पंजीकरण और आवधिक अद्यतन के लिए प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट किया गया है।
इन नियमों के प्रमुख प्रावधानों में से एक यह है कि राष्ट्रीय खेल निकायों की महासभाओं में कम से कम 4 उत्कृष्ट खिलाड़ियों (एसओएम) को शामिल किया जाएगा। महासभा में महिला एसओएम के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, नियमों में विशेष रूप से महासभा में 50 प्रतिशत महिला एसओएम का प्रावधान किया गया है।