Advertisement
Advertisement
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया

Kalyan Chaubey: नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कल्याण चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संयुक्त सचिव के पद से मुक्त कर दिया जाए। यह कदम चौबे द्वारा अदालत के आदेशों की कथित अवहेलना और चल रही कानूनी कार्यवाही में सहयोग की कमी के आरोपों के बीच उठाया गया है।

Advertisement
IANS News
By IANS News April 26, 2024 • 17:20 PM
SC issues show cause notice to AIFF president Kalyan Chaubey
SC issues show cause notice to AIFF president Kalyan Chaubey (Image Source: IANS)

Kalyan Chaubey:

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कल्याण चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संयुक्त सचिव के पद से मुक्त कर दिया जाए। यह कदम चौबे द्वारा अदालत के आदेशों की कथित अवहेलना और चल रही कानूनी कार्यवाही में सहयोग की कमी के आरोपों के बीच उठाया गया है।

जस्टिस सूर्यकांत और पी.एस. नरसिम्हा ने पाया कि चौबे जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी।

कोर्ट ने कहा, "हम संतुष्ट हैं कि वह जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। अगर वह उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा।"

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौबे कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर चुनाव याचिका में उपस्थित नहीं थे और सहयोग नहीं कर रहे थे।


Advertisement
Advertisement