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दिल्ली की अदालत ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी के आरोप तय करने का आदेश दिया
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IANS News
May 10, 2024 • 19:04 PM View: 133
New Delhi:
नई दिल्ली, 10 मई (आईएएनएस) दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग और आपराधिक धमकी के आरोप तय करने का आदेश दिया।
हाल ही में, अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह के एक आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें एक कथित घटना की तारीख - 7 सितंबर, 2022 - पर उनके ठिकाने से संबंधित सबूतों की आगे की जांच की मांग की गई थी।
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