उच्च न्यायालय ने डीडीसीए की याचिका खारिज की

Updated: Tue, Mar 22 2016 21:33 IST

नई दिल्ली, 22 मार्च | दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसमें उसने टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच के लिए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में स्थित आरपी मेहरा ब्लॉक के उपयोग की इजाजत मांगी थी।

न्यायामूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विभु बाखरू की खंडपीठ ने कहा कि कि उसका आईसीसी द्वारा इस ब्लॉक का निर्माण पूरा नहीं होने को लेकर दिए गए प्रमाणपत्र को लेकर कोई 'नियंत्रण' नहीं है, लिहाजा वह इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती। डीडीसीए ने कहा कि इस ब्लॉक का उपयोग नहीं कर पाने के कारण दिल्ली से विश्व कप सेमीफाइनल मैच छिन सकता है। न्यायालय ने डीडीसीए से कहा कि वह उसका दरवाजा खटखटाने से पहले आईसीसी के साथ बैठककर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करे।

उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त डीडीसीए का कार्यभार देख रहे पूर्व न्यायाधीश मुकुल मुद्गल ने डीडीसीए से कहा है कि वह विश्व कप सेमीफाइनल के लिए आरपी मेहरा ब्लॉक के लिए टिकटों की बिक्री न करे। इस ब्लॉक की क्षमता 2000 है।

न्यायालय ने कहा है कि इस ब्लॉक का उपयोग मीडिया कर्मियों और प्रसारणकर्ताओं के लिए किया जा सकता है। आईसीसी की दलील है कि अगर सेमीफाइनल मैच के लिए एक भी ब्लॉक खाली रहा तो फिर विश्व कप सेमीफाइनल मैच कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाएगा। डीडीसीए का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संदीप सेठी ने न्यायालय को इसकी जानकारी दी।

डीडीसीए ने अपनी याचिका में कहा था कि उसने आरपी मेहरा ब्लॉक के लिए पहले ही टिकट बेच दिए हैं लिहाजा न्यायालय दक्षिण दिल्ली नगर निगम से इस ब्लॉक को उपयोग में लाने की इजाजत देने का निर्देश दे।

एजेंसी

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