आईपीएल की कोच्चि फ्रेंचाइजी मामले में बीसीसीआई को 538 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश
न्यायालय ने एक दशक से अधिक समय से चल रहे आईपीएल फ्रेंचाइजी विवाद में मध्यस्थता के फैसले को चुनौती देने वाले बीसीसीआई के मुकदमे को खारिज कर दिया है। कई प्रयासों के बावजूद, बीसीसीआई के अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं रहे।
बीसीसीआई ने 2011 में एक सत्र के बाद कोच्चि फ्रेंचाइजी को समाप्त कर दिया था, जिसमें टीम पर समय पर बैंक गारंटी जमा करने में विफल रहने के बाद अनुबंध का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जो समझौते के तहत आवश्यक था। मालिकों के बीच मतभेद के कारण फ्रेंचाइजी बीसीसीआई को अपना भुगतान करने में असमर्थ थी।
मामला मध्यस्थता के लिए गया और 2015 में मध्यस्थता अदालत ने बीसीसीआई को 538 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया - केसीपीएल को 384 करोड़ रुपए और रेंडेज़वस स्पोर्ट (कोच्चि फ्रेंचाइजी के मालिक) को 153 करोड़ रुपए।
बीसीसीआई मध्यस्थता अदालत के आदेश से नाखुश था और उसने हाई कोर्ट में न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया। बुधवार को न्यायालय ने मध्यस्थ के निर्णय को बरकरार रखा।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, "मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। विवाद के गुण-दोषों की जांच करने का बीसीसीआई का प्रयास अधिनियम की धारा 34 में निहित आधारों के दायरे के विपरीत है। साक्ष्य और/या गुण-दोषों के संबंध में दिए गए निष्कर्षों के बारे में बीसीसीआई का असंतोष फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकता।"
साल 2010 में 1,550 करोड़ रुपए में खरीदी गई फ्रेंचाइजी ने अपने वार्षिक भुगतान में चूक की, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2011 में उनका अनुबंध समाप्त कर दिया। फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई के खिलाफ मामला जीत लिया और न्यायालय ने बोर्ड को 550 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, "मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। विवाद के गुण-दोषों की जांच करने का बीसीसीआई का प्रयास अधिनियम की धारा 34 में निहित आधारों के दायरे के विपरीत है। साक्ष्य और/या गुण-दोषों के संबंध में दिए गए निष्कर्षों के बारे में बीसीसीआई का असंतोष फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकता।"
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Article Source: IANS