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कीर्ति आजाद की DDCA चुनाव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्रिकेटर से राजनेता बने कीर्ति आजाद की एक याचिका के आधार पर दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कीर्ति आजाद ने अपनी याचिका में डीडीसीए की मतदाता सूची को

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Cricket Image for कीर्ति आजाद की DDCA चुनाव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश (Image Source: Google)
IANS News
By IANS News
Jan 14, 2022 • 06:22 PM

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्रिकेटर से राजनेता बने कीर्ति आजाद की एक याचिका के आधार पर दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

IANS News
By IANS News
January 14, 2022 • 06:22 PM

कीर्ति आजाद ने अपनी याचिका में डीडीसीए की मतदाता सूची को एक परिवार-एक वोट के आधार पर पुनर्गठित करने और उसके बाद नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने की भी मांग की है। इसके अलावा उन्होंने डीडीसीए के मामलों को संभालने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग भी की है।

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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने डीडीसीए, कॉपोर्रेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और अन्य से बुधवार तक जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

1983 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के अभिन्न सदस्य रहे कीर्ति आजाद ने अपनी याचिका में डीडीसीए की मतदाता सूची को एक परिवार-एक वोट के आधार पर पुनर्गठित करने और उसके बाद नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की है।

हालांकि, केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ने इस मामले में कॉपोर्रेट मामलों के मंत्रालय को एक पक्ष के रूप में पेश करने पर आपत्ति जताई है।

डीडीसीए की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी और अधिवक्ता टी सिंहदेव ने भी याचिका के आधार पर सुनवाई का विरोध किया।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि डीडीसीए की सदस्यता देने की तदर्थ प्रणाली को रोका जाए और आवेदकों की पारदर्शी प्रतीक्षा सूची सहित एक पारदर्शी और निष्पक्ष सदस्यता प्रणाली लागू की जाए। साथ ही केवल उन व्यक्तियों को चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन्होंने समय पर अपने क्लब सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है।

आजाद ने आरोप लगाया है कि सदस्यता प्रक्रिया नई सदस्यता प्राप्त करने में तदर्थवाद से ग्रस्त है और डीडीसीए अधिकारियों की सनक और लालच के अधीन है। चुनिंदा लोगों और उनके परिवारों को सदस्यता देकर एक निहित स्वार्थ बनाया जाता है, जिससे परिवार का एकाधिकार बनता है। डीडीसीए के कई सदस्य एक ही पते के हैं, जैसे कि नरिंदर कुमार बत्रा और सी. के. खन्ना के मामले में जिनके परिवारों में डीडीसीए के कई सदस्य हैं। नरिंदर कुमार बत्रा के परिवार में 17 सदस्य हैं और सीके खन्ना के परिवार में 25 से अधिक सदस्य हैं।

यह भी कहा गया है कि वर्तमान सदस्यता प्रक्रिया का उपयोग डीडीसीए के अधिकारी अपने लाभ के लिए करते हैं, क्योंकि वे अक्सर अपने रिश्तेदारों को एसोसिएशन में विभिन्न आधिकारिक पदों पर रखते हैं। इस हद तक, कई सदस्यों ने अपने कर्मचारियों को डीडीसीए के सदस्यों के रूप में नामांकित भी करवाया है।

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याचिका में आगे कहा गया है कि मौजूदा सदस्यों के बीच मतदान एक परिवार में एक वोट तक सीमित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि डीडीसीए पदों को सत्ता के स्थायी पदों के रूप में नहीं माना जाएगा और कुछ लोगों के हाथों में बनाए गए एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया जाएगा।
 

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