बीसीसीआई ()
नई दिल्ली, 18 जुलाई (CRICKETNMORE): सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में किसी भी सरकारी मंत्री या फिर अधिकारी को पद नहीं मिलना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने बीसीसीआई में प्रतिनिधित्व के लिए 'वन स्टेट, वन वोट' सम्बंधी लोढ़ा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। यह बीसीसीआई के लिए एक बड़ा झटका है। यह भी पढ़े : जब कैप्टन कूल धोनी ने दी विजेंदर को बधाई।
मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि कोई व्यक्ति बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघ में एक साथ पद नहीं ग्रहण कर सकता।
न्यायालय के इस फैसले से बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर को सबसे अधिक नुकसान होगा, जो अभी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष हैं।