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कनेरिया के अपील की सुनवाई के लिए मोटी धनराशि जमा कराने का निर्देश

लाहौर/नई दिल्ली, 25 फरवरी (हि.स.) । पाकिस्तान के प्रतिबंधित लेग स्पिनर दानिश कनेरिया के ऊपर लगे आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गयी अपील की सुनवाई के लिये लंदन के कामर्शियल हाईकोर्ट ने मोटी धनराशि जमा करने को कहा है।

Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma February 02, 2015 • 18:34 PM
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लाहौर/नई दिल्ली, 25 फरवरी (हि.स.) । पाकिस्तान के प्रतिबंधित लेग स्पिनर दानिश कनेरिया के ऊपर लगे आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गयी अपील की सुनवाई के लिये लंदन के कामर्शियल हाईकोर्ट ने मोटी धनराशि जमा करने को कहा है। कनेरिया ने इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा उनसे लिये गये दो लाख पौंड और अपने आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ अपील की है।

इस मसले पर कनेरिया ने कहा कि ईसीबी ने अपील पर अलग अलग सुनवाई करने के लिये कहा और कोर्ट ने मुझसे कहा है कि यदि मैं चाहता हूं कि आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ मेरी अपील पर 11 अप्रैल को सुनवाई हो तो मुझे सुरक्षा राशि के रूप में 20 हजार पौंड जमा करने होंगे। यदि मैं यह राशि जमा नहीं करता हूं तो फिर 11 अप्रैल को सुनवाई नहीं होगी। कनेरिया ने अदालत को सूचित किया है कि वह इतनी अधिक धनराशि जमा करने की स्थिति में नहीं हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार/सुनील

 


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