ए.के. वर्मा बने एआईसीएफ के नए अंतरिम सचिव
K Verma: चेन्नई, 15 दिसंबर (आईएएनएस) अगले साल की शुरुआत में होने वाले पदाधिकारियों के चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) ने अजीत कुमार वर्मा को अंतरिम सचिव नियुक्त किया है।
K Verma:
चेन्नई, 15 दिसंबर (आईएएनएस) अगले साल की शुरुआत में होने वाले पदाधिकारियों के चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) ने अजीत कुमार वर्मा को अंतरिम सचिव नियुक्त किया है।
शतरंज प्रशासकों को भेजे पत्र में एआईसीएफ अध्यक्ष संजय कपूर ने वर्मा को अंतरिम सचिव नियुक्त करने की घोषणा की। कपूर ने कहा कि वर्मा को उनके पास निहित शक्तियों के तहत अंतरिम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और वह 2024-2027 के लिए पदाधिकारियों के चुने जाने तक पद पर बने रहेंगे। वर्मा दिल्ली शतरंज एसोसिएशन के सचिव हैं।
15 नवंबर को विप्नेश भारद्वाज के 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यह पद रिक्त हो गया था।
कपूर ने कहा कि एआईसीएफ सचिव को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं।
भारद्वाज, जो उस समय एआईसीएफ के उपाध्यक्ष थे, को 23 अगस्त, 2022 को अंतरिम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पद खाली हो गया था कि भरत सिंह चौहान - जिन्हें 2021 में हुए चुनावों में विजेता घोषित किया गया था, केवल 15 अगस्त, 2022 तक पद पर बने रहे ताकि चेन्नई में आसन्न शतरंज ओलंपियाड सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके।
2.6.2022 को शीर्ष अदालत के आदेश से पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने चौहान को एआईसीएफ सचिव पद से हटा दिया क्योंकि उनके चुनाव ने राष्ट्रीय खेल विकास संहिता का उल्लंघन किया था।
चौहान के खिलाफ सचिव पद के लिए चुनाव लड़ने वाले रवींद्र डोंगरे ने उनके चुनाव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था।
डोंगरे ने कहा कि राष्ट्रीय खेल संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चौहान को पद से हटा दिया था क्योंकि उनका चुनाव राष्ट्रीय खेल संहिता के खिलाफ था।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि एआईसीएफ सचिव के रूप में चौहान का कार्यकाल केवल 15 अगस्त, 2022 तक हो सकता है और उच्च न्यायालय चार सप्ताह के भीतर सभी संबंधितों को अवसर देने के बाद एक नया आदेश पारित करेगा।
22 अगस्त, 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने चौहान को पद से हटाने के अपने पहले के आदेश को दोहराया।
चौहान फिर से चुनाव के लिए खड़े हुए और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुसार, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए एक पदाधिकारी को मतदान का दो-तिहाई बहुमत हासिल करना चाहिए।
डिफ़ॉल्ट के मामले में, उम्मीदवार को चुनाव हार गया माना जाएगा और उसके बाद यह पद सामान्य प्रक्रिया द्वारा पुन: चुनाव चाहने वाले पदाधिकारी के अलावा अन्य उम्मीदवारों में से भरा जाएगा।
ऐसी ही स्थिति 1985 में एआईसीएफ के अध्यक्ष पद के लिए पैदा हुई थी।
इंटरनेशनल मास्टर अतानु लाहिड़ी ने आईएएनएस को बताया था, "एआईसीएफ में 1985 के चुनाव में अध्यक्ष स्वर्गीय बी. वर्मा ने दोबारा चुनाव लड़ा। उद्योगपति स्वर्गीय एन. महालिंगम ने उनका विरोध किया। हालांकि वर्मा को अधिक वोट मिले, लेकिन वह दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सके। तब महालिंगम, एकमात्र प्रतियोगी, अध्यक्ष बन गए। "
लाहिड़ी ने कहा कि 2021 में हुए चुनाव में डोंगरे सचिव पद के एकमात्र प्रतियोगी थे।
डोंगरे ने कहा था, "1985 में दो गुटों ने चुनाव लड़ा। चूंकि वर्मा को दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं हुआ था इसलिए वह बाहर चले गए। और चूंकि अध्यक्ष पद के लिए महालिंगम के अलावा कोई अन्य प्रतियोगी नहीं था, इसलिए उन्होंने एआईसीएफ के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। अगर और भी कुछ होता तो दो प्रतियोगियों की तुलना में फिर से चुनाव होता। ''
एआईसीएफ के नियमों के अनुसार, पदाधिकारियों की रिक्तियां जो इस्तीफे, मृत्यु या अन्यथा उत्पन्न हो सकती हैं, उन्हें अध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा और ऐसा नामांकित व्यक्ति अगली आम सभा की बैठक तक पद पर रहेगा।