Supreme Court (Image Source: IANS)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की कार्यकारी समिति के चुनाव और संविधान को अपनाने को लेकर उसके आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाइ चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता का आश्वासन दर्ज किया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एल एन राव द्वारा तैयार किये गए आईओए के संविधान को आईओए की सालाना आम बैठक में स्वीकार कर लिया गया है।
हालांकि, याचिकाकर्ता राहुल मेहरा ने दावा किया कि शीर्ष अदालत द्वारा 10 अक्टूबर और 3 नवंबर को पारित निर्देशों के संबंध में उल्लंघन हुआ है। शीर्ष अदालत ने आईओए की कार्यकारी समिति के लिए संविधान के मसौदे को अपनाने और 10 दिसंबर को होने वाले मतदान के संबंध में निर्देश पारित किए थे।