गद्दाफी स्टेडियम के इस्तेमाल के लिये संपत्ति कर चुकाने का पीसीबी को निर्देश

Updated: Thu, Apr 30 2015 08:59 IST

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (CRICKETNMORE) । लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आदेश दिया है कि गद्दाफी स्टेडियम का व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल करने के लिये वह सरकार को छह करोड़ रूपये संपत्ति कर चुकाये। पीसीबी ने आबकारी विभाग द्वारा उस पर लगाये गए कर के खिलाफ याचिका दायर की थी। लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम पीसीबी का मुख्यालय भी है।

पंजाब सरकार के वकील ने अदालत ने कहा कि पीसीबी गद्दाफी स्टेडियम का इस्तेमाल व्यावसायिक हितों के लिये कर रहा है लिहाजा उसे कर चुकाना होगा। वकील ने कहा, ''व्यावसायिक मकसद से संपत्ति के इस्तेमाल के लिये कर चुकाना अनिवार्य है। इसमें दुकानों और दफ्तरों को किराये से देना शामिल है।’'

एजेंसी

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