भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शमी को अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा को हर महीने 4 लाख रुपये देने होंगे। कोर्ट ने तलाक के इस मामले में कहा कि हसीन जहां को हर महीने 1.50 लाख रुपये देने होंगे, जबकि बेटी को हर महीने 2.50 लाख रुपये मिलेंगे।
हालांकि,पूर्व मॉडल हसीन जहां इस रकम से खुश नहीं हैं और उन्होंने कहा है कि ये रकम कम है। हसीन जहां ने 2014 में मोहम्मद शमी से शादी की थी। दंपति को 2015 में एक बेटी हुई लेकिन हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा और व्यभिचार का आरोप लगाने के बाद 2018 में उनसे अलग होने का फैसला किया। तब से वो तलाक के मामले में उलझे हुए हैं, जिसमें गुजारा भत्ता और अन्य मामलों को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है।
हसीन जहां ने कोर्ट के आदेश को उनकी जीत बताया और कहा, "शादी से पहले मैं मॉडलिंग और एक्टिंग करती थी। तब मेरे लिए यही काफी था। शमी ने मुझे मेरा पेशा छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो चाहता था कि मैं सिर्फ एक गृहिणी की तरह रहूं। मैं शमी से इतना प्यार करती थी कि मैंने खुशी-खुशी ये स्वीकार कर लिया। लेकिन अब मेरे पास खुद की कोई कमाई नहीं है। कोर्ट द्वारा दी गई रकम कम है। हमने 10 लाख की मांग की थी लेकिन हमें 4 लाख ही मिल रहे हैं। हमारे भरण-पोषण की सारी जिम्मेदारी शमी को उठानी पड़ती है। इसलिए जब उसने इनकार किया तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। भगवान का शुक्र है कि हमारे देश में एक कानून है जो लोगों को अपनी जिम्मेदारियां उठाने का आदेश देता है।"