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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक,दूरदर्शन पर भी देख पायेंगे लाइव मैच

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली हाइकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी हैं जिसमें दूरदर्शन को वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकबलों का लाइव प्रसारण निजी केबल ऑपरेटरों से

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Team India
Team India ()
Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma
Feb 20, 2015 • 12:29 PM

नई दिल्ली, 20 फरवरी (CRICKETNMORE)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली हाइकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी हैं जिसमें दूरदर्शन को वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकबलों का लाइव प्रसारण निजी केबल ऑपरेटरों से साझा न करने को कहा गया था। दूरदर्शन अब निजी केबल ऑपरेटरों को क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबलों का सीधा प्रसारण देना जारी रख सकेगा । न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता में पीठ ने कहा कि रोक का यह आदेश प्रसार भारती की याचिका पर अंतिम निर्णय होने तक जारी रहेगा ।

Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma
February 20, 2015 • 12:29 PM

प्रसार भारती ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वर्ल्ड कप प्रतियोगिता के दौरान भारत के मैच दिखाने के लिए कोई नया चैनल बनाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीआई), ईएसपीएन और स्‍टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर चार फरवरी के दिल्‍ली हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

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याचिकाकर्तचा की आपत्ति थी कि निजी केबल ऑपरेटरों को दूरदर्शन के चैनलों से क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबलों का लाइव प्रसारण मुफ्त मिल रहा है, जिससे उनकी आय पर असर पड़ रहा है। दिल्‍ली हाइकोर्ट ने स्‍टार इंडिया लिमिटेड की दलील मंजूर कर ली थी और प्रसार भारती से निजी ऑपरेटरों को लाइव प्रसारण न देने को कहा था। स्‍टार इंडिया लिमिटेड के पास क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रसारण का विशेष अधिकार है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रसार भारती से मैचों के प्रसारण के लिए अलग चैनल बनाने के स्‍टार इंडिया लिमिटेड के प्रस्‍ताव पर राय मांगी थी।

ऐजंसी

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