हाई कोर्ट ने निशानेबाज मानिनी कौशिक की पेरिस ओलंपिक के लिए ट्रायल की अपील खारिज की
Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने निशानेबाज मानिनी कौशिक की आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए महिला वर्ग में 50 मी राइफल 3 पोजीशन के लिए चयन ट्रायल में भाग लेने की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी।
Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने निशानेबाज मानिनी कौशिक की आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए महिला वर्ग में 50 मी राइफल 3 पोजीशन के लिए चयन ट्रायल में भाग लेने की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपील को अनावश्यक मानते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि ट्रायल पहले ही हो चुके हैं।
पीठ ने कहा, "अब बहुत देर हो चुकी है। आपकी प्रार्थना निष्फल है। यह खत्म हो गया है।" उन्होंने कहा कि चयनित खिलाड़ियों को ओलंपिक में भारत की संभावनाओं में बाधा डालने से बचने के लिए अभ्यास और प्रतियोगिता की तैयारी पर ध्यान देने की जरूरत है।
कौशिक के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और एकल न्यायाधीश का निर्णय गलत जानकारी पर आधारित था। हालांकि, अदालत ने कहा कि ट्रायल 22 अप्रैल से 19 मई के बीच हुए और बताया कि उसे बाहर किये जाने के संबंध में कोई भी शिकायत जल्द ही उठाई जानी चाहिए थी।
इससे पहले 15 मई को, एकल न्यायाधीश ने कौशिक की उन्हें बाहर किये जाने के खिलाफ प्रारंभिक याचिका को खारिज कर दिया था
कौशिक ने इस आधार पर उन्हें बाहर किये जाने का विरोध किया था कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने 2023 में नए चयन मानदंड पेश किए थे, जिसके बारे में उनका दावा था कि इससे उनकी पात्रता में गलत तरीके से बदलाव आया है।
कौशिक ने तर्क दिया कि मूल मानदंडों के तहत, वह ट्रायल के लिए शीर्ष पांच उम्मीदवारों में से एक होती, क्योंकि तीन अन्य निशानेबाज जिनके पास ओलंपिक खेलों (क्यूआरओजी) के अंकों के लिए आवश्यक योग्यता रैंकिंग की कमी थी, उन्हें बाहर कर दिया गया होता। हालांकि, एकल न्यायाधीश ने पाया कि 2023 मानदंडों को चुनौती नहीं दी गई थी और उनके संशोधन के लिए एक वैध तर्क था।
अदालत ने यह भी कहा कि रियो डी जेनेरो में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन फाइनल ओलंपिक क्वालीफिकेशन चैंपियनशिप राइफल में भाग लेने की अनुमति नहीं दिए जाने के बारे में कौशिक की शिकायत का कोई खास महत्व नहीं है और वह एनआरएआई के फैसले का समर्थन करती है।
इस प्रकार, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चयनित एथलीटों को बिना किसी कानूनी बाधा के अपनी तैयारी जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।