कलकत्ता हाईकोर्ट ने लियोनल मेसी के इवेंट के दौरान गुरुवार को साल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा-तफरी और तोड़फोड़ पर पश्चिम बंगाल सरकार से 22 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में तीन अलग-अलग जनहित याचिकाएं फाइल की गई थीं, जिस पर गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और जज पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई शुरू होने के साथ ही राज्य सरकार के वकील ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया। डिवीजन बेंच ने अनुरोध मानते हुए राज्य सरकार को 22 दिसंबर तक कोर्ट में मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई भी अब 22 तारीख को होगी।
इस मामले में फाइल की गई तीन जनहित याचिकाओं में से एक में, पिटीशनर और सीनियर एडवोकेट बिलवादल भट्टाचार्य ने इवेंट के टिकटों की बिक्री में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की पूरी जांच की मांग की, जहां अलग-अलग टिकटों की कीमतें अलग-अलग थीं, जो 3,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक थीं।