विनेश फोगाट मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को कारण बताओ नोटिस पर दो हफ्ते में फैसला लेने का आ (Image Source: IANS)
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) को निर्देश दिया कि वह पहलवान विनेश फोगाट को जारी 'कारण बताओ नोटिस' पर दो हफ्ते में फैसला ले। इसके साथ ही, कोर्ट ने एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल से बाहर किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बेअसर मानकर खारिज कर दिया।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि यह रिट याचिका अब बेअसर हो गई है, क्योंकि पहले के अदालती आदेशों के तहत फोगाट को सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति मिल गई थी।
याचिका का निपटारा करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को निर्देश दिया कि वह 9 मई को फोगाट को जारी 'कारण बताओ नोटिस' पर दो हफ्ते के भीतर फैसला लेते हुए रेसलर और कोर्ट को इसकी जानकारी देने के बाद नतीजे को रिकॉर्ड पर लाए।