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राज्य संघों का आरोप, सुप्रीम कोर्ट को फीफा के पत्रों से वंचित रखा गया

कई राज्य फुटबॉल संघों ने अवमानना याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जनादेश में संबद्ध इकाइयां हस्तक्षेप कर रही थीं।

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IANS News
By IANS News November 22, 2022 • 19:23 PM
Supreme Court of India
Supreme Court of India (Image Source: IANS)

कई राज्य फुटबॉल संघों ने अवमानना याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जनादेश में संबद्ध इकाइयां हस्तक्षेप कर रही थीं।

35 राज्य संघों के पदाधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों ने अवमानना याचिका में लगाए गए आरोपों से इनकार किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एआईएफएफ चुनावी कॉलेज में प्रतिष्ठित फुटबॉलरों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न की।

फीफा ने इस साल 6 जुलाई और 25 जुलाई को सीओए को एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने सीओए को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जैसा कि जून 2022 में हुई बैठकों के दौरान दोहराया गया था, एआईएफएफ के निर्वाचक मंडल को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

फीफा ने सीओए को स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ियों को चुनावी कॉलेज के सदस्य के रूप में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि यह फीफा के नियमों का उल्लंघन होगा।

फीफा ने इस साल 6 जुलाई और 25 जुलाई को सीओए को एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने सीओए को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जैसा कि जून 2022 में हुई बैठकों के दौरान दोहराया गया था, एआईएफएफ के निर्वाचक मंडल को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

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This story has not been edited by Cricketnmore staff and is auto-generated from a syndicated feed


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