दिल्ली हाई कोर्ट से विनेश फोगाट को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ट्रायल मामले में राहत नहीं (दिल्ली हाई कोर्ट से विनेश फोगाट को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ट्रायल मामले में राहत नहीं )
दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को तुरंत राहत देने से मना कर दिया है। फोगाट ने कजाकिस्तान में होने वाली 2026 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत मांगी थी।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल-जज बेंच ने गुरुवार को फोगाट को चयन ट्रायल के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) द्वारा तय योग्यता अहर्ता से अंतरिम छूट देने से यह देखते हुए मना कर दिया कि अहर्ता सभी एथलीटों पर एक जैसी लागू होती है। इस स्टेज पर अकेले पिटीशनर के पक्ष में इसमें ढील नहीं दी जा सकती।
फोगाट ने डब्ल्यूएफआई को निर्देश देने की मांग की थी कि वह उन्हें प्रोविजनल रूप से योग्यता पूल में शामिल करे और उन्हें 14 सितंबर को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले महिलाओं के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दे।