कितना टैक्स देते हैं क्रिकेटर्स? समझें पूरा गणित
भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि पैसा कमाने का एक जरिया है। विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर तमाम ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलकर ही करोड़ो रुपए कमा लिए हैं। फैंस के मन में ये सवाल है कि क्रिकेटर्स कितना कमाते हैं और कितना टैक्स देते हैं। भारत में, जो कोई भी कर योग्य सीमा से अधिक आय अर्जित करता है, उसे अर्जित आय पर इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति क्रिकेटर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
भारत में कुछ लोगों को टैक्स के मामले में छूट/आंशिक छूट प्रदान की जाती है। हालाँकि, क्रिकेटर उस श्रेणी में नहीं आते हैं। भारतीय क्रिकेटरों द्वारा क्रिकेट खेलने से प्राप्त सभी शुल्क, चाहे रिटेनरशिप के रूप में प्राप्त किए गए हों या मैच खेलने के लिए उन्हें पैसे मिले हों। इन्हें वर्गीकृत करने के बाद इनपर टैक्स लगाया जाता है।
हालांकि उत्पादों, विज्ञापनों, विज्ञापनों को बढ़ावा देने से एक क्रिकेटर की कमाई को उनकी बिजनेस इनकम में रखा जाता है। केवल क्रिकेट से ही इन खिलाड़ियों की कमाई की बात करें (विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया की कमाई छोड़कर) तो उसे जानकर आपकी आंखे फटी की फटी रह जाएंगी। भारत में क्रिकेटर्स को ग्रेड में डिवाइड किया गया है। मतलब A+ ग्रेड में जिस क्रिकेटर का नाम होगा उसे C ग्रेड की तुलना के क्रिकेटर से ज्यादा पैसे मिलेंगे। A+ ग्रेड के क्रिकेटर को 7 करोड़ की सालाना फीस मिलती है। A ग्रेड क्रिकेटर को 5 करोड़, B ग्रेड- 3 करोड़, C ग्रेड- 1 करोड़ की सालाना फिक्सड कमाई होती है।
इसके अलावा क्रिकेट से ही वैरिएबल इनकम की बात करें तो एक टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत में खिलाड़ियों को 15 लाख रूपए मिलते हैं। वनडे के 6 लाख और टी20 खेलने के 3 लाख मिलते हैं। इसके अलावा बोनस से भी कमाई होती है। टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले खिलाड़ी को 5 लाख वहीं डबल सेंचुरी वाले खिलाड़ी को 7 लाख का बोनस मिलता है, इसके अलावा 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी को भी 5 लाख रुपए मिलते हैं।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2017 में विराट कोहली ने मैच फीस से ही 1 करोड़ 82 लाख रुपए की कमाई की थी (ये मैच फीस टैक्स के दायरे में आती है)। हालांकि, 80RR: इस एक्ट के तहत अगर कोई सेलेब्स अपने काम के जरिए विदेशों से कमाई करता है तो उस रकम के एक हिस्से में टैक्स छूट ले सकता है। टैक्स बचाने के लिए सचिन ने IT Act के सेक्शन 80RR के तहत 1.77 करोड़ रुपये की छूट प्राप्त भी की थी।