विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ती गई हैं। शादी का झांसा देकर रेप के आरोप से जुड़े मामले में अभिषेक मंगलवार को चिनसुराह की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी जमानत रद्द कर दी गई। कोर्ट ने बंगाल के क्रिकेटर को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि 23 जून को कर्नाटक में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक युवती ने मोगरा पुलिस स्टेशन में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिषेक इस युवती के साथ करीब साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में थे। पीड़िता का आरोप है कि अभिषेक ने उससे शादी का वादा किया था और दोनों विदेश यात्रा पर भी गए लेकिन कुछ समय बाद इस रिश्ते में दरार आने लगी।
करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस को इस मामले में दखल देना पड़ा लेकिन उस समय कोई औपचारिक शिकायत नहीं हुई थी। इसके बाद जब मामला फिर से बढ़ा, तो युवती ने मोगरा पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।