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स्पॉट फिक्सिंग मामला, जांच पैनल के गठन पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 29 अप्रैल (हि.स.)। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एन श्रीनिवासन और 12 क्रिकेट खिलाड़ियों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित रखा।

Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma January 10, 2015 • 00:05 AM
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नई दिल्ली, 29 अप्रैल (हि.स.)। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एन श्रीनिवासन और 12 क्रिकेट खिलाड़ियों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति ए के पटनायक की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीसीसीआई और श्रीनिवासन द्वारा न्यायमूर्ति मुद्गल समिति से और जांच कराए जाने का विरोध किये जाने और नई समिति गठित करने का अनुरोध किये जाने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा।

बीसीसीआई ने अपने अपदस्थ अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को बहाल करने का भी अनुरोध किया। इस बीच, इस मामले की जांच की इच्छा व्यक्त करने वाले न्यायमूर्ति मुद्गल ने अपनी समिति में सीबीआई के सेवानिवृत विशेष निदेशक एम एल शर्मा और दिल्ली और मुम्बई के पुलिस अधिकारियों से सहायता लेने की मांग की।

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22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा प्रस्तावित तीन सदस्यीय समिति को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के विरोध के कारण नामंजूर कर दिया था और न्यायमूर्ति मुद्गल से पूछा था कि क्या वे अन्य जांचकर्ताओं की सहायता से अपनी जांच जारी रख सकते हैं।

20 अप्रैल को बीसीसीआई की बैठक में जांच पैनल के लिए तीनों लोगों का नाम सुझाया गया था। इसमें पूर्व इंडियन क्रिकेटर रवि शास्त्री, कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जे. एन. पटेल और सीबीआई के पूर्व निदेशक आर. के. राघवन का नाम शामिल था। लेकिन 22 अप्रैल को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।  
हिन्दुस्थान समाचार/गोविन्द/अनूप

 

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