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सुप्रीम कॉर्ट ने श्रीनिवासन पर दिए आदेश को वापस लेने की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 29 सितम्बर | सुप्रीम कॉर्ट ने मंगलवार को बीसीसीआई की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायालय द्वारा बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के खिलाफ दिए गए सुप्रीम कॉर्ट के फैसले को वापस

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SC declines plea to recall verdict barring Sriniva
SC declines plea to recall verdict barring Sriniva ()
Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma
Sep 30, 2015 • 06:11 AM

नई दिल्ली, 29 सितम्बर | सुप्रीम कॉर्ट ने मंगलवार को बीसीसीआई की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायालय द्वारा बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के खिलाफ दिए गए सुप्रीम कॉर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। बीसीसीआई ने अपनी याचिका में सुप्रीम कॉर्ट के उस फैसले को वापस लेने की मांग की थी जिसमें श्रीनिवासन को सर्वोच्च न्यायलय ने हितों के टकराव की स्थिति में रहने तक बोर्ड चुनावों में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया था।

न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला की पीठ ने बारी-बारी से अपने-अपने चेंबर में सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कॉर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका तो फरवरी में ही दाखिल की गई थी, लेकिन मंगलवार को ही उस पर सुनवाई हो सकी।

सुप्रीम कॉर्ट ने जनवरी में दिए अपने आदेश में चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी का मालिक रहते हुए श्रीनिवासन पर बीसीसीआई अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोक लगा दी थी और साथ ही बीसीसीआई के नियम 6.2.4 में किए गए संशोधन को भी हटा दिया था।

बीसीसीआई के नियम में किया गया यह संशोधन बोर्ड अधिकारियों को आईपीएल या चैम्पियंस लीग में हित रखने की छूट देता था और हितों के टकराव से परे रखा गया था। न्यायालय ने सट्टेबाजी के दोषी पाए गए श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स टीम के सह-मालिक राज कुंद्रा की सजा तय करने के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की थी।

Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma
September 30, 2015 • 06:11 AM

(आईएएनएस)

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