भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व सदस्य मेघा गौर ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के चुनावों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव का परिणाम घोषित नहीं होगा। उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मेघा गौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
मेघा गौर द्वारा दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एक भी महिला वोटर या उम्मीदवार नहीं है। स्पोर्ट्स कोड, अपने एसोसिएशन के संविधान और कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए जल्दबाजी में चुनाव करवाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही एसोसिएशन के तहत तीन नए जिले बनाने की भी कोशिश की जा रही है।