High court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यश दयाल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरसीबी के क्रिकेटर यश दयाल को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यश दयाल पर एक महिला ने शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। क्रिकेटर पर शादी का झांसा देकर पांच साल तक एक महिला का कथित तौर पर शोषण करने का आरोप है।दयाल के खिलाफ हाल ही में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।
हालांकि, मंगलवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की दो सदस्यीय पीठ ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और इस तेज़ गेंदबाज़ को अस्थायी राहत प्रदान की। कार्यवाही के दौरान, पीठ ने शिकायतकर्ता के आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। लाइव लॉ के अनुसार, अदालत ने इस रिश्ते की लंबी अवधि पर संदेह व्यक्त करते हुए टिप्पणी की, "आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता था लेकिन पांच साल। आप पांच साल के लिए रिश्ते में हैं किसी को पांच साल तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता।"
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