दिल्ली हाई कोर्ट अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को करेगी (Image Source: IANS)
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा द्वारा दाखिल पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) के प्रोटेक्शन (सुरक्षा) की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है।
हाई कोर्ट ने कहा कि मानहानि (डिफेमेशन) और परसनैलिटी राइट्स के बीच एक बहुत पतली रेखा है। मानहानि से संबंधित विषय-वस्तु में व्यक्तित्व अधिकारों का तत्व भी शामिल हो सकता है।
जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले की थोड़ी देर सुनवाई की, लेकिन यह पता चलने के बाद कि शर्मा ने फाइल किए गए केस के साथ उल्लंघन करने वाले यूआरएल के स्क्रीनशॉट नहीं लगाए गए थे, सुनवाई टाल दी गई। न्यायालय ने संबंधित मटीरियल की जांच किए बिना कोई ऑर्डर पास करने से मना कर दिया।