Advertisement

धोनी को भगवान विष्णु के रूप में दर्शाने वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली, 20 अप्रैल | सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को एक पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दर्शाने के खिलाफ की गई आपराधिक

Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma April 20, 2017 • 16:25 PM
धोनी, सुप्रिम कोर्ट
धोनी, सुप्रिम कोर्ट ()
Advertisement

नई दिल्ली, 20 अप्रैल | सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को एक पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दर्शाने के खिलाफ की गई आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। OMG: दिल्ली के इस युवा क्रिकेटर एकलव्य द्विवेदी की गर्लफ्रेंड लिसा है काफी बोल्ड और बिंदास, देखकर दंग रह जाएगें

अपील का खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपाराधिक शिकायत में धार्मिक भावना के आहत होने के आरोप को सही नहीं पाया गया।

एक अन्य शख्स द्वारा बेंगलुरू की एक अदालत में धौनी के खिलाफ की गई ऐसी ही एक शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने पिछले साल सितंबर में खारिज कर दिया था।

Trending


PHOTOS: क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की हॉट वाइफ दीपिका की खूबसूरती से दंग रह जाएंगे आप


Cricket Scorecard

Advertisement
TAGS