धोनी को सर्वोच्च न्यायालय से मिली राहत

Updated: Fri, Jan 29 2016 22:27 IST

नई दिल्ली, 29 जनवरी | भारत की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा एक विज्ञापन में खुद को कथित रूप से भगवान विष्णु की तरह दिखाए जाने के मामले में शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली। शीर्ष अदालत ने धोनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

धोनी ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ मामले को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से बेंगलुरु स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिकायतकर्ता येरागुंतला श्याम सुंदर को नोटिस जारी कर पूछा है कि धोनी के खिलाफ उनके द्वारा दायर आपराधिक मामले को क्यों न धोनी की इच्छा के अनुसार स्थानांतरित कर दिया जाए।

अदालत ने सुंदर और राज्य की पुलिस से आठ हफ्ते में जवाब देने को कहा और इस दौरान आपराधिक कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया। इससे पहले शीर्ष अदालत ने बेंगलुरु की एक अदालत में धोनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई थी।

एजेंसी

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