दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या पहलवान विनेश फोगाट को 2026 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित की है।

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जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल-जज बेंच ने डब्ल्यूएफआई के वकील को इस मुद्दे पर निर्देश लेने का निर्देश दिया। साथ ही, फोगाट के उस अनुरोध पर भी निर्देश लेने को कहा जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी भी अंतिम फैसले को टालने की मांग की है।

फोगाट ने अपनी लंबित याचिका में एक नई अर्जी दाखिल की है। इस याचिका में गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और उसके बाद रिकवरी के बाद प्रतिस्पर्धी खेलों में लौटने वाली महिला एथलीट्स के लिए एक निष्पक्ष और व्यवस्थित नीति की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर डब्ल्यूएफआई, केंद्र सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ को नोटिस जारी किया था और सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की थी।

इस अर्जी के जरिए उन्होंने डब्ल्यूएफआई के 7 सितंबर के उस सर्कुलर को चुनौती दी है, जिसमें 2026 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल के लिए पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। यह चैंपियनशिप कजाकिस्तान के अस्ताना में 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होनी है। उन्होंने सर्कुलर के उस हिस्से पर रोक लगाने की मांग की है जिसके तहत उन्हें सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। साथ ही, उन्होंने डब्ल्यूएफआई को निर्देश देने की भी मांग की है कि उन्हें पात्रता पूल में अस्थायी रूप से शामिल किया जाए और यहां इंदिरा गांधी स्टेडियम में 14 सितंबर को होने वाले महिला सिलेक्शन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

फोगाट का तर्क है कि सिलेक्शन का नया तरीका एक 'बंद' रास्ता बनाता है, क्योंकि इसमें पात्रता को खास क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं में भागीदारी और प्रदर्शन पर निर्भर बनाया गया है। इसमें उन एथलीट्स के लिए कोई वैकल्पिक तरीका नहीं दिया गया है जो गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और उसके बाद रिकवरी के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए।

उनके वकील, सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने कहा कि फोगाट की मैटरनिटी (मातृत्व) से जुड़ी गैर-मौजूदगी का इस्तेमाल उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के मौके से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता। राव ने कहा, "मेरी मैटरनिटी मेरे हिस्सा लेने की योग्यता में बाधा नहीं बन सकती। मैं कोई फ्री पास नहीं मांग रही हूं।"

यह हालिया अर्जी डब्ल्यूएफआई के सिलेक्शन और डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क को चुनौती देने और मैटरनिटी के बाद कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में लौटने वाली महिला एथलीटों के लिए निष्पक्ष रास्ता बनाने की फोगाट की बड़ी मांग का हिस्सा है।

फोगाट की योग्यता को लेकर विवाद पहले एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल के सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था। डब्ल्यूएफआई के बदले हुए योग्यता मानदंडों के तहत फोगाट को शुरू में 30-31 मई के सिलेक्शन ट्रायल से बाहर रखा गया था।

उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और हिस्सा लेने की अनुमति मांगी। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने बाद में फोगाट को हिस्सा लेने की अनुमति दी और कहा कि मातृत्व को किसी महिला एथलीट को प्रोफेशनल मौकों से बाहर रखने का आधार नहीं माना जा सकता।

हाई कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के बदले हुए योग्यता मानदंडों पर भी सवाल उठाए और निर्देश दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग स्वतंत्र ऑब्जर्वर की देखरेख में की जाए। डब्ल्यूएफआई ने इस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सिलेक्शन ट्रायल में फोगाट को हिस्सा लेने की अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम चरण में दिल्ली हाई कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर चिंता जताई।

ट्रायल पूरे होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई की स्पेशल लीव पिटीशन को निष्फल मानते हुए निपटा दिया और स्पष्ट किया कि उसके आदेश को फेडरेशन के खिलाफ हाई कोर्ट की टिप्पणियों की पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए और सभी मुद्दे खुले रखे गए हैं।

इसलिए, फोगाट दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के दम पर एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा ले पाईं। हालांकि, उनकी वापसी की कोशिश निराशाजनक रही। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में उन्हें मीनाक्षी गोयत से 4-6 से हार का सामना करना पड़ा और वह जापान के आइची-नागोया में होने वाले 2026 एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकीं।

फोगाट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़ी सुनवाई भी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। 1 सितंबर को जस्टिस शर्मा ने फोगाट की उस याचिका पर डब्ल्यूएफआई से निर्देश मांगे थे, जिसमें उन्होंने 9 मई और 17 जून को जारी 2 कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी।

रेसलर का आरोप है कि यह कार्रवाई मनमाने और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार का हिस्सा है, जिसने मातृत्व अवकाश के बाद प्रतिस्पर्धी कुश्ती में उनकी वापसी में बाधा डाली है।

फोगाट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़ी सुनवाई भी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। 1 सितंबर को जस्टिस शर्मा ने फोगाट की उस याचिका पर डब्ल्यूएफआई से निर्देश मांगे थे, जिसमें उन्होंने 9 मई और 17 जून को जारी 2 कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी।

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इससे पहले, डब्ल्यूएफआई ने 9 मई को तीन बार की ओलंपियन को 15 पेज का 'शो-कॉज' नोटिस जारी किया था, जिसमें अनुशासनहीनता, एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय कुश्ती नियमों को तोड़ने के कई आरोप लगाए गए थे। फेडरेशन ने उन्हें 26 जून तक डब्ल्यूएफआई की ओर से मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया था।

Article Source: IANS

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