इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन (आईपीए) ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें भारत में पिकलबॉल के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एनएसएफ) के तौर पर उसकी मान्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया।

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यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन (आईएपीए) की ओर से दायर एक लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) पर सुनवाई की। इस अपील में 2 फरवरी 2026 के एक पिछले आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में एक सिंगल जज ने आईपीए को दी गई मान्यता के खिलाफ आईएपीए की याचिका को खारिज कर दिया था।

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7 अप्रैल को हुई ताजा सुनवाई के दौरान, डिवीजन बेंच ने अपील पर नोटिस जारी किया और युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) को आईपीए को मान्यता देने की प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि, भारत के नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के तहत, खेल संस्थाओं की मान्यता सालाना समीक्षा के अधीन होती है। इसी के अनुरूप, उसने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एआईपीए को आईएपीए के नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते समय लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने की अनुमति दे।

हालांकि, कोर्ट ने आईपीए को दी गई मान्यता पर रोक लगाने या पिछले सिंगल जज के आदेश को निलंबित करने के एआईपीए के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। उसने सरकार को पिछले फैसले में की गई टिप्पणियों पर विचार किए बिना समीक्षा प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि, भारत के नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के तहत, खेल संस्थाओं की मान्यता सालाना समीक्षा के अधीन होती है। इसी के अनुरूप, उसने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एआईपीए को आईएपीए के नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते समय लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने की अनुमति दे।

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एसोसिएशन ने एमवाईएएस की ओर से निर्धारित नियामक मानदंडों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वह सरकार और कोर्ट, दोनों के साथ पूरी तरह सहयोग करना जारी रखेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई 2026 को होनी है।

Article Source: IANS

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