भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ और पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर के लिए मुसीबतें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर को गुरुवार को कोविड -19 रोगियों को अनधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा देने और इसकी जमाखोरी करने का दोषी पाया गया है।

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ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है क्योंकि उन्होंने अनधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक जमा किया हुआ था।

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इसके साथ ही दिल्ली की ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार को भी इसी अधिनियम के तहत दोषी पाया है। अदालत ने राव से पूछा कि क्या ड्रग कंट्रोलर द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट केवल गंभीर के संबंध में थी या यह प्रवीण कुमार से भी संबंधित है?

राव ने अदालत में दिए अपने जवाब में कहा, "स्टेटस रिपोर्ट विधायक प्रवीण कुमार से भी संबंधित है और हमने उन्हें भी दोषी पाया है।"

दिल्ली HC ने उनसे इन लोगों के साथ-साथ अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में एक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा, "हम चाहते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट के संदर्भ में इन उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि एक उदाहरण स्थापित हो सके।"

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Shubham Yadav
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