पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से उस रिपोर्ट को जमा करने के लिए और समय मांगा, जो पिछले साल दिसंबर में कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी की यात्रा के दौरान हुई कथित अव्यवस्था और हंगामे से जुड़ी है।

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कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल-जज बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की है। यह रिपोर्ट बिधाननगर सिटी पुलिस को दाखिल करनी है, जिसके अधिकार क्षेत्र में साल्ट लेक स्टेडियम आता है।

राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि बिधाननगर सिटी पुलिस में हाल ही में हुए फेरबदल के कारण रिपोर्ट तैयार करने में देरी हुई, इसलिए और समय की जरूरत पड़ी।

यह विवाद पिछले साल 13 दिसंबर को लियोनेल मेसी के स्टेडियम दौरे से जुड़ा है। उनकी यात्रा के दौरान भीड़ के खराब प्रबंधन और आयोजन में कमियों के आरोप लगे थे। कई लोगों ने दावा किया कि महंगे टिकट खरीदने के बावजूद वे फुटबॉल के इस दिग्गज की एक झलक भी नहीं देख पाए। मेसी के जाने के बाद, भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने कथित तौर पर वेन्यू में तोड़-फोड़ की।

यह मामला बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने घटना की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया और एक कमेटी को इवेंट से जुड़े आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास इस मामले में जांच के दायरे में हैं, हालांकि कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी समेत किसी भी सख्त कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी है।

इवेंट आयोजक सतद्रु दत्ता, जिन्हें शुरुआती जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, ने अरूप बिस्वास पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान बिस्वास मेसी के बहुत करीब रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मैदान पर प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी के कारण टिकट खरीदने वाले दर्शक मेसी को ठीक से नहीं देख पाए।

यह मामला बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने घटना की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया और एक कमेटी को इवेंट से जुड़े आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास इस मामले में जांच के दायरे में हैं, हालांकि कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी समेत किसी भी सख्त कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी है।

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राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद, अरूप बिस्वास ने गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। इसके बाद कोर्ट ने एक नई और स्वतंत्र जांच का निर्देश दिया और उसी के अनुसार एक जांच कमेटी का गठन किया गया।

Article Source: IANS

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