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बीसीसीआई को धोनी-श्रीनिवासन से जुड़े रिकॉर्ड बयानों की प्रति देने से न्यायालय का इंकार

ई दिल्ली, 11 अप्रैल (हि.स.) । सर्वोच्च न्यायालय ने आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को महेन्द्र सिंह धोनी और बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन से जुड़े रिकॉर्ड बयानों की प्रति देने से इंकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma January 10, 2015 • 00:05 AM
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ई दिल्ली, 11 अप्रैल (हि.स.) । सर्वोच्च न्यायालय ने आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को महेन्द्र सिंह धोनी और बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन से जुड़े रिकॉर्ड बयानों की प्रति देने से इंकार कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक और न्यायमूर्ति जे एस खेहर की दो सदस्यीय खंडपीठ ने बीसीसीआई के वकील को कहा कि न्यायालय इस बात की समीक्षा करेगी कि बीसीसीआई को आडियो टेप की प्रति देने की जरूरत है या नहीं। आईपीएल भ्रष्टाचार मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। उसी दौरान न्यायालय इस मुद्दे पर भी कोई निर्णय सुना सकता है।

गौरतलब है कि बीसीसीआई के वकील ने न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से आग्रह किया था कि वह न्यायमूर्ति मुद्गल की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष धोनी और श्रीनिवासन की गवाही से संबंधित ऑडियो टेप की प्रति बोर्ड को उपलब्ध कराए जबकि क्रिकेट बोर्ड की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष न्यायालय ने बोर्ड से कहा था कि वह ऑडियो टेप हासिल करने के लिए उपयुक्त तरीके से न्यायालय से आग्रह करे। ये ऑडियो टेप फिलहाल सर्वोच्च के पास सीलबंद लिफाफे में जमा हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/सुनील

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